- खाद्य सामग्री में मिलायट करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अजय कुमार सिंह सख्त
- उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुमनत कुमार तिवारी ने बताया राज्य स्तर पर खाद्य पदार्थों की लगभग 613 नमूने लिए गए 223 नमूने मिश्रित पाया गया
- पर्व त्यौहार को देखते हुए राजकीय 24 जिलों में लगातार जांच व छापेमारी अभियान जारी रहेगी
रांची.
राज्य में सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ACMO को निर्देश दिया गया है की उड़द दस्ता बनाकर जिले के हर मेवा के थोक एवं वृहद पैमाने पर भंडारण एवं विक्रय करने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों के तिजारत करने वाले के विरुद्ध सबसे सख्त कार्रवाई कर अधिक से अधिक नमुना को संग्रह किया जाए जिससे आम जनता को खाद्य के मिलावट एवं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत परिस्थिति को रोका जा सके.
- न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा के द्वारा 6 खाद्य विक्रेताओं के ऊपर गिरी गाज, अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है.
- खाद्य सामग्री में मिलायट करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण झारखंड सरकार सख्त.
- खाद्य सामग्री में मिलावट के कारण खाद्य विषाक्त का खतरा और बरसात के दिनों में त्योहारी सीजन में बिना प्रॉपर संधारण के मेवा उसे करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
इन पर हुई कार्रवाई
राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य सामग्री में मिलायट करने वाले दुकानदारों के उपर न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत 06 (छः) कारोबारीयों के उपर गिरी गाज जिसमें न्यायालय द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-02/2023-24 में एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 के तहत जयसवाल स्वीट्स, प्रो०- संजीत जयसवाल, मेन रोड़, चतरा के उपर 95000.00 (पंचानवें हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-04/2023-24 में राज्य बनाम् मे० आनन्द होटल प्रो०- मोहन साव ब्रह्मपुर मोड़ गिद्धौर, के उपर 2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-06/2023-24 में श्री राम मिष्ठान प्रो० गौतम कुमार हण्टरगंज, चतरा के उपर 80,000.00 (अस्सी हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-07/2023-24 में शिव मिष्ठान भण्डार प्रो० पियुष कुमार गुप्ता हण्टरगंज, चतरा के उपर 80,000.00 (अस्सी हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-08/2023-24 में कावेरी स्वीट्स प्रो० राजीव कुमार पिता-नरसिंह प्रसाद सिंह गुदरी बाजार, चतरा के उपर 2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-10/2023-24 में गुनगुन स्वीट्स प्रो०- संजय प्रसाद टण्डवा, चतरा के उपर 2.50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये जुर्माना के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त सभी खाद्य विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अर्थ दण्ड की राशि सात दिनों के अंदर चालान के माध्यम से संबंधित शीर्ष में जमा करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा को सूचित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.
बताते चले की चतरा के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, राजेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक-25.02.2023 को विभिन्न दुकानों / प्रतिष्ठानों की छापामारी अभियान चलाया गया जिसमें दुकानों में बनने वाले खाद्य पदार्थ की जाँच के लिए संग्रहित किये गए नमूने को खाद्य प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजा गया था जिसमें उल्लेखित मिष्ठान भण्डार के खाद्य पदार्थों में मिलावट पाया गया. जौंचोपरान्त न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा के द्वारा मिलावट करने वाले दुकानदारों के उपर अर्थ दण्ड की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है.
जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानदरों के उपर प्रशासन पूरी तरह से शख्त है, जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है, किसी भी सूरत में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानो/मिष्ठानों को बख्शा नहीं जाएगा. खाद्य सामग्री में मिलावट के कारण मिलावटी सामग्री खाने से खाद्य विषाक्त में खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है.
सुमंत कुमार तिवारी