- राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी जिला के परिवहन पदाधिकारियों को पत्र जारी कर जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश
जमशेदपुर.
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के फिटनेस, रजिस्ट्रेशन की जांच करेगा. राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, बीमा व प्रदूषण अन्य सभी प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच के निर्देश दिये हैं. राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को जारी निर्देश में कहा गया है कि, ऐसी जानकारी लगातार मिल रही थी कि जिले में मानकों के विपरीत बिना फिटनेस के स्कूलों में मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा का संचालन किया जा रहा.
मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा में बच्चों को अभिभावकों की सहमति से स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन स्कूली वाहनों की फिटनेस, बीमा व प्रदूषण फेल है. जो कि मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है. ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. अब ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन अन्य की जांच का अभियान परिवहन विभाग की ओर से चलाया जाएगा और नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
ये तय किए गए है नियम
- वाहन का पंजीकरण: स्कूली वाहन के लिए वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है. वाहनों की जांच की जाती है और बिना पंजीकरण वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.
- वाहन की फिटनेस: स्कूली वाहन के लिए वाहन की फिटनेस भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है. अनफिट वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.
- वाहन की क्षमता: स्कूली वाहन के लिए वाहन की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है. वाहनों में क्षमता से अधिक छात्रों को ले जाने की मनाही है.
- वाहन का बीमा: स्कूली वाहन के लिए वाहन का बीमा भी अनिवार्य है. बिना बीमा वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.