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कोल्हान यूनिवर्सिटी के अधीन कॉलेजों में मैन पावर की आपूर्ति करनी वाली पूर्व की एजेंसी सुपर स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड पर लाखों रुपये का पीएफ घोटाला की कार्यवाही धनबाद पीएफ कार्यालय द्वारा अधिवक्ता अमर तिवारी की शिकायत पर हो रही थी, और बार बार नोटिस देने के बाद भी एजेंसी द्वारा दस्तावेज को पेश नहीं किया जा रहा था। फिर एजेंसी द्वारा कार्यवाही को रोकने और बचने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में सिविल रिट दाखिल किया गया, जिसमे पीएफ विभाग समेत शिकायतकर्ता को प्रतिवादी बनाया गया था।
मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच में हुई, जिसमे वादी और प्रतिवादी के तरफ से पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसमे जस्टिस गौतम चौधरी ने याचिका को लौटाते हुए खारिज कर दिया। बता दे कि उक्त एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय में जो बिल दिया जा रहा था और जो कर्मचारियों के पीएफ खाते में पैसा जमा की जा रही थी उन दोनों में काफी अंतर था जिसको लेकर अमर तिवारी ने पीएफ विभाग को 2024 में शिकायत की थी। अब पुनः एनफोर्समेंट ऑफिसर शेषण शिनिवाल पीएफ विभाग धनबाद द्वारा एजेंसी को 15 दिन का समय देते हुए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।